टैक्सपेयर्स ध्यान दें: ITR के लिए सिर्फ एक महीना बचा…जुलाई के बाद जमा किया तो 5000 रुपए लगेगी पेनाल्टी, CA पीयूष जैन बोले-आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर दाखिल करें रिटर्न

भिलाई। जुलाई महीने की शुरूआत के साथ ही अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए केवल 1 महीने का समय ही बचा है। अगर आपको आपके ऑफिस से फॉर्म -16 मिल चुका है तो तत्काल इनकम रिटर्न दाखिल कर दें क्योंकि जुलाई महीने के शुरूआत होने के साथ ही इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न फाइलिंग करने के चलते लोड बढ़ता चला जाएगा। इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें।

भिलाई सीए ब्रांच के पूर्व चेयरमेन सीए पीयूष जैन ने बताया कि जो लोग अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर जो लोग अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरुरी है। बैंक से लोन लेने के लिए आनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरुरी है। श्री जैन ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। कोई भी व्यक्ति, HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई, 2022 है। अगर इस तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा।

जल्द रिफंड पाने के लिए भरें ITR
श्री जैन ने बताया कि जिन टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भर लिया है उन्हें टैक्स विभाग रिफंड जल्दी मिल जाएगा। लेकिन देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में विलंब हो सकता है। मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा।
देरी से फाइल करने पर लगेगा पेनल्टी
श्री जैन ने बताया कि अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा। लेकिन जिस टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें केवल 1,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा। गत वर्ष का रिटर्न्स विलंब से फ़ाइल करने पर इस वर्ष धारा 206AB के प्रावधान से 194 सिरीज़ की जिस धारा के अधीन टैक्स कटना है उससे दुगनी दर या 5% जो भी ज्यादा हो उससे टैक्स कटेगा।

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