Durg News : शादीशुदा महिला ने गैर मर्द से बनाया संबंध, 10 से 12 बार कराया गर्भपात, पति के तलाक की अर्जी को हाईकोर्ट ने किया मंजूर

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पति की अर्जी को स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी है। पति के साथ नहीं रहने के बाद भी पत्नी ने गैर मर्द के साथ संबंध बनाया और 8 से 12 बार गर्भपात कराया, इसे हाईकोर्ट ने तलाक का आधार माना है।

दरअसल, याचिकाकर्ता पति की साल 1996 में दुर्ग जिले में रहने वाली युवती से रीति रिवाज से शादी हुई. 2005 में पति अपने काम पर महाराष्ट्र चला गया. इसके बाद उसका तबादला केरल हो गया. 2006 में बेटी का जन्म हुआ. इस बीच पत्नी दूसरे पुरुष के संपर्क में रही और पति के साथ नहीं होने के बाद भी पत्नी ने 8 से 12 बार गर्भपात कराया. हर बार उसके साथ पति के बजाय प्रेमी अस्पताल में रहा. इसके बावजूद पति ने समझौता किया और उसे साथ रखने को तैयार हुआ, लेकिन पत्नी लगातार पराए मर्द से संपर्क बनाए रखा तो पति ने दुर्ग परिवार न्यायालय में तलाक का आवेदन किया.

परिवार न्यायालय ने मौखिक साक्ष्यों के आधार पर पति के आवेदन को खारिज कर दिया. इस पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट व पत्नी के 8 से 12 बार गर्भपात कराने और पति के भाई व घर में काम करने वाली महिला के बयान को पुख़्ता साक्ष्य माना और पति के तलाक की याचिका को मंजूर कर ली।

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