Durg Kala Moti Mala Fraud Case: फेक कंपनी, फर्जी आधार कार्ड और हजारों महिलाओं से की करोड़ों की ठगी, लिया THAR… पुण्य कमाने उड़ाए सवा लाख के कबूतर… उधारी लेकर आए थे ये फ्रॉडेस्टर, 2 युवा IPS ने संभाली थी कमान, SP डॉ. पल्लव ने ली PC; पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के VVIP जिले दुर्ग में दो महीने पहले करीब 8 हजार हजारों महिलाओं के साथ करीब 2 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ था। दरहसल होमेग्रोन नाम के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने काले मोती के माला बनाने के नाम पर हजारों महिलाओं के साथ करोड़ों रूपए का ठगी किया था। महिलाओं ने 2500-2500 रूपए जमा किया था। उन्हें कला मोती दिया गया था जिससे उन्हें माला बना कर लाना था। कंपनी के द्वारा गया था कि, जब आप लोग माला आपको 3500 रूपए दिया जाएगा।

जब सभी महिलाऐं मोती माला लेकर अपना हिस्सा लेने कंपनी के ऑफिस पहुंची थी तो, उन्हें ऑफिस में ताला लगा हुआ मिला था। जिसेक बाद महिलाओं के अंदर जबरदस्त आक्रोश देखा गया था। कंपनी को बाकायदा गुमास्ता भी जारी किया गया था। इस मामले में दुर्ग पुलिस को दो महीनों बाद सफलता मिली है। फ्रॉड के मास्टरमाइंड सानू कुमार, पिता विजय कुमार, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम गोगारी तहसील जमालपुर थाना गोगारी जिला खगडिया बिहार को वाराणसी उत्तरप्रदेश और सह संचालक संजय उर्फ आनंद कुमार, पिता अशोक राऊत, उम्र 26 वर्ष, निवासी रानीपुर थाना फुलवारी शरीफ पटना बिहार को पटना बिहार से ही दुर्ग पुलिस ने अरेस्ट किया है।

दुर्ग पुलिस के अनुसार, आरोपियों द्वारा संगठित रूप से अपराध को अंजाम देने व शहर में अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने फर्जी आधार का इस्तेमाल किया था। दुर्ग के एक ऑटो ड्राईवर के आधार कार्ड को जालसाजी पूर्वक प्राप्त कर उसी से आरोपी अपना नकली आधार कार्ड बनवाया था। आलीशान जीवन जीने और अपने महंगे सौक को पूरा करने के लिए आरोपियों ने ठगी की इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि, आरोपियों ने 12 लाख रूपए उधारी लेकर और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर बनायी थी होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी।

आरोपियों ने दिल्ली के सदर बाजार से 40 लाख की काला मोती खरीदकर शहर के महिलाओं को किया था वितरित। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि, उन्होंने पुण्य कमाने के नाम पर 1.20 लाख के कबूतर आजाद किया था। आरोपी ने मानसिक अस्पताल में माँ के ईलाज कराने खर्च किये 5 थे लाख। वाराणसी में चले लगातार 48 घंटों के ऑपरेशन के बाद आरोपियों को पकडने में दुर्ग पुलिस को मिली है सफलता । आरोपियों ने इसके पहले भी अन्य राज्यों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। जिसमें राजस्थान एवं बिहार शामिल है। दोनों आरोपियों से 1,64,500 नगदी, सोने की चैन, महिन्द्रा थार गाड़ी जब्त किया गया है। जिसकी कुल कीमत 20.14 लाख आंकी जा रही है। पूरे ऑपरेशन की कमान शहर के दो युवा IPS अफसर प्रभात कुमार और वैभव बैंकर ने संभाली थी। सीएसपी स्क्वॉड दुर्ग, एन्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट दुर्ग एवं थाना दुर्ग की संयुक्त कार्यवाही।

दुर्ग पुलिस की प्रेस नोट के अनुसार, दिनांक 20.01.2023 को प्रार्थी गीता राजपूत, पति यीतेन्द्र सिंह राजपूत, उम्र 30 साल निवासी इंदिरा नगर बघेरा वार्ड नंबर 56 दुर्ग जिला दुर्ग थाना उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं घरेलू महिला हूँ, मुझे संगीता वैष्णव से जानकारी मिली कि होमेग्रोन कारपोरेशन के डायरेक्टर जिनका कार्यालय प्रेम कमल कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट दुर्ग में स्थित है के द्वारा काला मोती गुथने / माला बनाने का रोजगार दे रहा है, जब मैं भी इंदिरा मार्केट के कार्यालय में गयी तब उसके ऑफीस में काम करने वाले व्यक्ति मिले, वहाँ एक व्यक्ति मिला जो अपना नाम सानू कुमार और होमग्रोन कारपोरेशन के प्रोपराईटर / डारेक्टर होना बताया।

सानू कुमार ने कहा कि मेरे कंपनी के द्वारा काला मोती और धागा दिया जायेगा, इसको माला बनाकर लाना है, जब माला बनाकर वापस करेंगे तब 3500 रुपये आपको दिया जावेगा और सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहले 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। यह काम 3 साल का रहेगा कहकर आश्वासन दिया। तब मैं और मेरे साथ ऑफीस में गये अंजली मोहबीया, नर्मता यादव, हितेश ठाकुर, भावना सेन्द्रे, शशीकला सोनी, सेजल राजपुत, विद्या नायक के द्वारा भी कंपनी में 2500-2500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्के जमा किये और ऑफीस से मिले काला मोती और धागा को लेकर घर चले गये। जब पीड़ितों द्वारा 2500 रू. रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया गया, उस समय होमग्रोन कारपोरेशन के रोजगार समझौता 2500 रूपये जमा करने का इनवाइस और फस्ट एग्रीमेंट की प्रति दिया।

पीड़ितों द्वारा मोती की माला बनाकर इंदिरा मार्केट कार्यालय जमा करने जाने पर उन्हें जानकारी मिला कि कार्यालय में ताला लगा है। आस-पास पता करने पर जानकारी मिला कि कंपनी को बंद कर डारेक्टर भाग गया है। इस प्रकार होमग्रोन कारपोरेशन के प्रोपराईटर / डारेक्टर सानू कुमार के द्वारा दुर्ग शहर के बहुत सारी महिलाओं से मोती गुथने की रोजगार का लालच देकर लाखो रुपये नगदी लेकर धोखाधडी कर भाग गया कि रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में आरोपी सानू कुमार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 52/2023 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त धोखाधड़ी की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपी सानू कुमार की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय ध्रुव (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक (अपराध) राजीव शर्मा (रा. पु.से.) के मार्गदर्शन में एवं ए.सी.सी. यू प्रभारी निरीक्षक संतोष (दुर्ग) वैभव बैंकर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (सायबर) प्रभात कुमार (भा.पु.से.) उप मिश्रा व थाना प्रभारी निरीक्षक एस. एन. सिंह के नेतृत्व में ए.सी.सी.यू., सीएसपी दुर्गे स्क्वॉड एवं थाना दुर्ग की एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को पतासाजी में लगाया गया।

टीम द्वारा प्राथी एवं प्रेम कमल कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट दुर्ग स्थित होमग्रोन कॉरपोरेशन के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करते हुए आरोपी सानू कुमार के संबंधित मोबाईल नम्बर, बैंक एकाउण्ट एवं अन्य उपयोगी दस्तावेज की जानकारियाँ एकत्र की गयी। मोबाईल नम्बर, बैंक खाता स्टेटमेंट को कार्यवाही हेतु लगाया गया था। संबंधित नोडल अधिकारी से प्राप्त कर उनका सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सोनू कुमार अपनी पहचान छिपाने एवं घटना को संघटित रूप से अंजाम देने के लिए सभी जगहों (जसे अपने ठहरने की व्यवस्था होटल एवं किराये का मकान, होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी खोलने हेतु गोमास्ता तैयार कराना, लोगो से तालमेल बिठाने हेतु मोबाईल नम्बर प्राप्त करना) पर फर्जी दस्तावेज बनाकर उपयोग में लाया गया है।

टीम द्वारा आरोपी सानू कुमार के सकने हेतु उपयोग में लाये गये दुर्ग, रायपुर स्थित महंगें होटलों एवं अनुस्का रेसीडेन्सी स्मृति नगर दुर्गे स्थित किराये के मकान पर जाकर निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण एवं फर्जी दस्तावेज प्राप्त किये। आरोपी सानू कुमार द्वारा होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी खोलने हेतु नगर् निगम दुर्ग को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों को प्राप्त कर उनका सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। जिससे आरोपी की पहचान सानू कुमार पिता विजय कुमार उम्र 24 साल निवासी ग्राम गोगारी तहसील जमालपुर थाना गोगारी जिला खगड़िया बिहार के रूप में सुनिश्चित की गयी। जिससे नगर पुलिस अधीक्षक (दुर्ग) वैभव बैंकर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (सायबर) प्रभात कुमार (भा.पु.से.) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर खगड़िया बिहार के हेतु रवाना की गयी।

टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर आरोपी सानू कुमार के बारे सूचना तंत्र लगाते हुए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गयी। जिसमें यह ज्ञात हुआ कि आरोपी सानू कुमार घटना के उपरांत अपने गांव आया था व वर्तमान में घूमने हेतु नेपाल गया है जहाँ से वह वाराणसी जायेगा। टीम द्वारा आरोपी सानू कुमार के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर लगातार 48 घंटों तक ऑपरेशन करते हुए वाराणसी स्थित शक्ति अपार्टमेन्ट शिवपुर किराये के मकान पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी सानू कुमार पुलिस को गुमराह करता रहा किन्तु सघन एवं तकनीकी रूप से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया।

आरोपी द्वारा बताया गया कि वह होमग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी का डायरेक्टर था जहाँ वह लोगों को काला मोती और धागा देता था, लोगों से मोतियों की माला बनाकर लाने को कहता, जब वे माला बनाकर वापस लायेगें तब उन्हें 3500 रु. दिया जावेगा और सदस्यता ग्रहण करने के एवज में उनसे 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराता था। आरोपी ने बताया कि वह अक्टूबर माह 12 लाख रूपये उधारी लेकर में दुर्ग आया व राह चलते एक रिक्शा चालक से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने की बात कहकर उससे बातों ही बातों में उसका आधार कार्ड प्राप्त किया। उस आधार कार्ड में अपना फोटो डलवाकर फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उसका उपयोग होटलों में रूकने, घटना को अंजाम देने के लिए मोबाईल सिम खरीदने के लिए किया।

दुर्ग स्थित एक महंगे होटल में एक सप्ताह रूकने के दौरान आरोपी सानू कुमार ने ओएलएक्स पर सर्च कर कंपनी खोलने के लिए प्रेम कमल कॉम्प्लेक्स इंदिरा मार्केट दुर्ग का चिन्हांकन करते हुए उस जगह के प्रथम तल को 40 हजार रूपये प्रतिमाह में किराये पर लिया, होमग्रोन कॉरपोरेशन का बोर्ड स्थानीय दुकान से बनवाया, कार्यालय में फर्नीचर एवं कम्प्यूटर लगवाया एवं अपने रूकने हेतु किराये के मकान जो कि अनुष्ठा रेसीडेन्सी स्मृति नगर दुर्ग में स्थित हैं कि व्यवस्था की। कार्यालय संचालित करने हेतु कर्मचारियों की भर्ती की। आरोपी द्वारा कार्य की अधिकता होने से अपने साथी संजय उर्फ आनंद को पटना से बुलाकर उक्त कार्य में लगाया। संजय मोती माला की व्यवस्था का कार्य संपादित करता था। आरोपी सानू कुमार ने संजय कुमार को भी अपनी पहचान छिपाकर रखने को कहा । आरोपी संजय भी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए अपनी पहचान छिपा कर रखा। संजय कुमार होमेग्रोन कर्पोरशन कंपनी के लिए दिल्ली जाकर मोती माला बनाने के आवश्यक सामग्री काना मोती, बागा खरीदकर उसे दिल्ली से दुर्ग पार्सल से भेजवाने का कार्य देखता था। खरीदे गये सामग्रियों का भुगतान आरोपी मानू कुमार फर्जी खोले गये बैंक खातों के माध्यम से करता था।

आरोपी सानू कुमार द्वारा लगभग 40 लाख रूपये की काला मोती दिल्ली स्थित सदर बाजार से की गयी जिसे हितग्राहियों को वितरित किया गया। आरोपी संजय कुमार को टीम द्वारा पटना स्थित उसके पैतृक मकान में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से 1.64.500 नगदी 27.2 ग्राम सोने की चैन कीमती 02 लाख रूपये, 01 महिन्द्रा थार गाड़ी बी. आर. 01 एफ. एस. 3517 कीमती 16.50 लाख रू. जुमला कुल कीमती 20,14,500 से बरामद। अग्रिम कार्यवाही थाना दुर्ग से की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना दुर्ग से उप निरीक्षक देवाभारती, थाना मोहन नगर से संपति किरेन्द्र सीएसपी एक्वॉड दुर्ग से आरक्षक जावेद खान, किशोर सोनी, नासीर बक्स, कमलेश यादव, गौर सिंह, पीटर थामसन, एन्टी क्राईम सायबर युनिट से सउनि शमित मिश्रा, प्र.आर. चंद्रशेखर अंजीर, आरक्षक प्रदीप सिंह, वीरेन्द्र यादव, जावेद हुसैन की उल्लेखनीय भूमिका रही।

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