भिलाई। एक साहूकार ने किसान की ऋण पुस्तिका, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक चेकबुक और पासबुक रख लिया था और उसके धान की रकम भी नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं उसने बुजुर्ग के नाम जिला सहकारी बैंक से लोन भी ले लिया। आखिर में बुजुर्ग ने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश के बाद बोरी पुलिस ने दो लोगो के खिलाफ धारा 420, 406, 323, 294, 506(ब), 120(ब), 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है। बोरी थाना प्रभारी संतोष मिश्रा ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के पास पुरदा गांव निवासी तिरिथ राम साहू (76) ने परिवाद दायर किया था।
उसके बाद थान सिंह और उसके बेटे टेमन सिंह साहू के खिलाफ अपराध क़ायम किया गया। तिरिथ राम साहू का आरोप है कि थानसिंह गांव में साहू किराना स्टोर्स का संचालन करता है। तिरिथ राम की उम्र अधिक होने से वह अपने धान को मंडी में न ले जाकर साहू किराना स्टोर्स में ही बेचा करता। बीते 7 वर्षो से पीड़ित धान यहीं बेचता आ रहा था।
थान सिंह और उसके बेटे ने टेमन ने बुजुर्ग को धोखे में रखकर उसके खेत की ऋण पुस्तिका, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक की चेक बुक और पासबुक को अपने पास रख लिया था। इन दस्तावेजों के सहारे उसने जिला सहकारी बैंक से तिरिथ राम के नाम से लोन ले लिया। कई साल से रुपए न देने के चलते जब बुजुर्ग ने अपना हिसाब करना शुरू किया। तब साहूकार के ऊपर 5 लाख 5 हजार 735 रुपए की लेनदारी निकली।
जब बुजुर्ग ने उससे रुपए और अपने कागजात मांगे तो उसे पता चला कि साहूकार ने उसके नाम से सहकारी बैंक में 57 हजार रुपए का लोन लिया है। इससे नाराज होकर जब बुजुर्ग अपनी रकम के लिए दबाव बनाया तो साहूकार व उसके बेटे ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को पंचायत में साहूकार ने 30 अप्रैल 2021 को धान की रकम और बैंक का कर्ज लौटाने का वादा किया था। उसके बाद भी नहीं लौटाया परेशान होकर पीड़ित न्यायालय पहुचा था।