TV चैनल के संपादक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज: बैंक मैनेजर की कंप्लेन पर FIR…दुर्ग पुलिस कर रही जांच

भिलाई। हाउसिंग लोन के लिए बैंक में कूटरचित दस्तावेज पेश कर ठगी करने का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 467,468,471,420 के तहत कार्रवाई किया है।

भिलाई तीन पुलिस ने बताया कि बैंक ऑफ बडौदा भिलाई 3 के शाखा प्रबंधक चंद्र कुमार सरनेकर ने शिकायत किया है कि विजय पंडया, संजना पंडया, और संगीता केडिया ने बैंक से 55 लाख रुपए का हाउसिंग लोन के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किया। 17 जून को शाखा प्रबंधक ने न्यायालय भिलाई 3 में आवेदन पेश किया था। इस दौरान TV चैनल का समाचार संपादक कार्यालय-ई-3/67 अरेरा कालोनी भोपाल एमपी विजय पंडया, ,संजना पंडया ने संयुक्त रुप से बैंक आफ बडौदा भिलाई 3 (पूर्व में देना बैंक था) से हाउसिंग लोन के लिए आवेदन किया।

बैंक ने 15 अप्रैल 2017 को 74 लाख रूपये स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण में से 55 लाख रुपए को ओम काम्पलेक्स फाफाडीह रायपुर निवासी संगीता केडिया के प्लॉट खसरा नंबर 755/2, 760/2, 823/3 के 384.38 वर्गमीटर रकबा को खरीदने के लिए बैंक में आवेदन दिया। बैंक को पंजीकृत बिक्रीनामा के बाद विजय कुमार पंडया ने उसके नाम संपत्ति का प्रमाणीकरण बैंक में पेश नहीं किया।

बैंक अधिकारियों ने विजय पंडया को मोबइल फोन कर जानकारी लेनी चाही लेकिन फोन बंद पाया गया। बैंक अधिकारी विजय पंडया रायपुर आवास पर पता करने पहुंचे। इस दौरान मकान मालिक शशिकांत शर्मा ने बताया कि वह उनका मकान छोडकर फरार हो गए है।

बैंक ने बिक्रीनामा में दी गई प्लाट जमीन की जानकारी पता करने पर उक्त प्लाट उपरोक्त स्थल पर नहीं मिला। विजय पंडया के नाम से कोई प्लाट खरीदा हुआ पटवारी रिकार्ड में दर्ज नहीं होना मिला। बैंक से ऋण लेने के लिये जो भूखंड दर्शाया गया था वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पाया गया। वर्तमान में मध्यप्रदेश में आरोपी होने की जानकारी मिली है। वह न्यूज चैनल इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत है। जिसका कार्यालय अरेरा कालोनी भोपाल में है।

भूखंड विक्रेता से संपर्क करने पर संगीता केडिया और उनके पिता आत्माराम ने बताया कि उन्होंने कोई भूखंड का विजय पंडया को नहीं बेचना बताया है। आईटीआर फेब्रिकेशन व्यवसाय के लिए विडय पंडया ने आवेदन दिया था जो पूरी तरह फर्जी निकली है। देना बैंक से 55 लाख रूपये कई अन्य लोगों के साथ मिलकर निकाले जाने के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया।

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