बिलासपुर। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से जुड़े चुनाव याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें याचिका में उठाए गए दो मुद्दों पर पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों की समग्र जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अदालत का कहना है कि इस चुनाव याचिका का उचित और न्यायसंगत निपटारा पूर्ण ट्रायल के बाद ही संभव होगा।

यह चुनाव याचिका भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर की गई है, जिसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है। अब आगामी सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य, दस्तावेज और कानूनी दलीलें विस्तार से प्रस्तुत की जाएंगी। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।

