दुर्ग में 3 वर्षीय मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास… बिस्किट खिलाने के नाम पर बच्ची को बुलाया फिर उतारा पैंट; जानिए कैसे हुआ मामले का खुलासा

दुर्ग। दुर्ग में बच्ची से छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरहसल एक व्यक्ति द्वारा बिस्किट का लालच देकर 3 वर्षीय मासूम बच्ची को घर में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत मरते दम तक सश्रम कारावास, 50000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

लड्डू बनाने का काम करती है मां
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मां लड्डू बनाने का काम करती है। उसका पति जेल निहित है। उसकी दो बच्चियां हैं। छोटी 3 वर्षीय बच्ची का पड़ोस में किराए से रहने वाले आरोपी मोहन कुमार प्रसाद (32 वर्ष) कैंप 1 के घर आना जाना था। पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे कुछ न कुछ खाने का लालच देकर अपने घर बुलाता रहता था। 30 अप्रैल 2022 को वह काम पर नहीं गई थी और अपने घर में सुबह खाना बना रही थी। उसकी मासूम बच्ची घर के पास ही खड़ी थी।

बिस्किट देने का लालच देकर घर में बुलाया
इसी दौरान आरोपी मोहन कुमार ने उसे बिस्किट देने का लालच देकर घर में बुलाया। जब किचन का काम करके थोड़ी देर बाद बच्ची की मां बाहर निकली तो देखी उसकी बच्ची आरोपी के घर से अपने पेंट को पहनते हुए निकल कर आ रही है। इस पर बच्ची की मां ने कहा कि उसका पेंट कैसे उतर गया। तब बच्ची ने कहा कि भैया ने उसका पेंट उतारा था। इस पर प्रार्थिया को शंका हुई और उसने बच्ची का पेंट उतार कर देखा तो उसे बच्ची के साथ गलत हरकत किए जाने का आभास हुआ। बच्ची ने मां से कहा कि अब वह भैया के घर नहीं जाएगी, भैया उसके साथ गलत हरकत कर रहे थे। इस पर बच्ची की मां ने जब पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया तो आरोपी पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोला। बच्ची की मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।