भिलाई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा स्वयं का उद्योग एवं सेवा व्यवसाय का कार्य करने हेतु आवेदन कर सकते है। जिसमें निर्माण कार्य वेल्डिग कार्य, फ्लाई एश ईट, मसाला निर्माण, फर्नीचर निर्माण, मिनी राईसमिल हेतु अधिकतम राशि 25.00 लाख एवं सेवा कार्य हेतु ऑटों रिपेयरिग, सिलाई कार्य, ब्यूटी पार्लर, साउड सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, फोटो कॉपी, फोटो स्टूडियों, कम्प्युटर सेंटर हेतु अधिकतम 10.00 लाख लागत तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही वेबसाईट पर निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग, द्वितीय तल, जिला पंचायत कार्यालय-दुर्ग से संपर्क कर सकते है।
दुर्ग में बिजनेस करने 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन: ऑनलाइन के साथ-साथ जिला पंचायत कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन

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