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छत्तीसगढ़ में 15 जून से नया शिक्षा सत्र: DPI ने सभी कलेक्टर व DEO को जारी किया निर्देश… 16 बिंदुओं पर जारी हुआ आदेश… स्कूल खुलते ही अफसर भी पहुंचेंगे, टीचर नहीं मिले तो होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में 15 जून से नया शिक्षा सत्र: DPI ने सभी कलेक्टर व DEO को जारी किया निर्देश… 16 बिंदुओं पर जारी हुआ आदेश… स्कूल खुलते ही अफसर भी पहुंचेंगे, टीचर नहीं मिले तो होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों का नया शिक्षा सत्र 15 जून से शुरू हो रहा है। गरमी की छुट्टी को लेकर DPI ने सभी कलेक्टरों और DEO को स्कूल के संचालन को लेकर दिशा निर्देश दिये हैं। अगल-अलग 16 बिंदुओं में जारी निर्देश में साफ है कि स्कूल के संचालन में कोरोना निमयों का भी पालन करना होगा।

मतलब अगर महिला स्वयं सहायता समूह व रसोईयों को अगर सर्दी खांसी या बुखार की शिकायत है तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी भी घटना से बचने केलिए स्कूलों में रखे गये हैंड सैनिटाइजर को किचन और खाद्य पदार्थों से दूर रखने का निर्देश दिया गया है।

बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर भी डीपीआई ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। इसके तहत स्कूलों में ना सिर्फ खान पान और साफ सफाई की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है, बल्कि रसोईयों को खाने बनाने और परोसने के वक्त मास्क लगाकर रहने के निर्देश दिये गये हैं।


वहीं स्कूल खुलते ही शिक्षकों-विद्यार्थियों के साथ इस बार अफसर भी वहां पहुंचेंगे। वे स्कूल की व्यवस्था, शिक्षकों, बच्चों की उपस्थिति और सरकार की योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। इस दौरान वहां मास्टर साहब नहीं मिले तो कार्यवाही भी होगी। निरीक्षण के बाद अफसरों को हर स्कूल के बारे में एक रिपोर्ट पेश करना है। यह रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक से होते हुए विभागीय सचिव तक जाएगी।

स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक शैक्षणिक संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने का निर्देश हुआ है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी 15 जून से 15 जुलाई (निरंतर एक माह तक) आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूल, निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निशुल्क गणवेश वितरण, निशुल्क साइकल वितरण, मध्याह्न भोजन, आरटीई के तहत प्रवेश, छात्रवृति, महतारी दुलार योजना, स्कूल भवन की स्थिति, शौचालय, बालवाड़ी केन्द्रों का संचालन आदि के क्रियान्वयन का परीक्षण करेंगे।

इन योजनाओं पर भी देना है ध्यान
अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है, इस दौरान माटी पूजन महाअभियान के अंतर्गत शाला परिसर में साग-भाजी के उत्पादन, आदर्श शौचालय पर ध्यान देना है। गौठानों व महिला स्व-सहायता समूहों की ओर मध्याह्न भोजन की सामग्री की आपूर्ति के लिए स्कूलों के लिंकेज आदि योजनाओं का निरीक्षण और मूल्यांकन जरूर करना है।


किन-किन अफसरों को जाना है स्कूल
स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, अधीनस्थ उप संचालक, सहायक संचालक अपने कार्यक्षेत्र के जिलों में न्यूनतम 10-10 स्कूलों (हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल और प्राइमरी) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
सभी जिला शिक्षा अधिकारी और अधीनस्थ सहायक संचालक, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाइट न्यूनतम 10-10 स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड स्रोत समन्वयक, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम 10-10 स्कूलों (मिडिल और प्राइमरी स्कूल) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राचार्य, संकुल समन्वयक अपने-अपने संकुलों में न्यूनतम 5-5 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

समस्याओं को दूर कराने को भी कहा गया
स्कूल शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्कूलों की समस्या दूर कराने को भी कहा गया है। कहा गया है कि सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के दौरान पाई जानी वाली समस्याओं के निराकरण के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा अभियान, संचालक एससीईआरटी, प्रबंध संचालक हाथकरघा संघ, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदि से समन्वय कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे।

30 जुलाई तक पहुंचनी है रिपोर्ट
सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन मैदानी अधिकारियों से निरीक्षण पूरा होने के बाद एक समीक्षा करेंगे। उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट अपने स्पष्ट अभिमत के साथ 25 जुलाई तक संभागीय संयुक्त संचालक को देंगे। इस रिपोर्ट के संभागीय संयुक्त संचालक इसकी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संचालक लोक शिक्षण को 30 जुलाई तक भेजेंगे।


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