भिलाई। भूपेश सरकार ने पट्टेदारों को भू-स्वामी बनाने का फैसला किया है। इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आज दुर्ग निगम की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक, नगर पालिक निगम, दुर्ग सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 19.11.2018 को निवासरत् झुग्गी वासियों को आवासीय योजना के अंतर्गत ‘‘राजीव गांधी आश्रय योजना‘‘/मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत् तहत् प्रदत्त पट्टे की भूमि का वर्तमान कब्जे के आधार पर राज्य शासन से भूमिस्वामी हक प्राप्त करना चाहते है, तो वर्तमान कलेक्टर गाईड लाईन दर पर निर्धारित बाजार मुल्य पर 20+2=22% प्रीमियम राशि देय होगी। यदि पट्टेदार ने अन्य को भूमि अंतरित कर दी है या विक्रय कर दी है तो उक्त कब्जेदार को वर्तमान गाइडलाइन दर पर निर्धारित बाजार मुल्य के 40+2=42% प्रीमियम राशि जमा कर अपने भूमि हक स्वामी प्रदान किया जाएगा।
तद्संबंध में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 4-07/सात-1/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.02.2022 के परिपालन में नगरीय क्षेत्रो में शासकीय भूमि आबंटन, अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन एवं भूमि स्वामी हक प्रदान के संबंध में पूर्व में जारी विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 4-07/सात-1/2019 दिनांक 11/09/2019, दिनांक 26/10/2019, दिनांक 25/05/2020 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गये है ।
राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में अहम निर्णय लिया गया है । जिसके तहत् अब पट्टेदारो को भूमि हक स्वामित्व प्रदाय किया जावेगा । ‘‘राजीव गांधी आश्रय योजना‘‘ के तहत् 609 पट्टे एवम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्ति अधिनियम1984 के तहत पट्टा नवीनीकरण के तहत नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में कुल 774 नवीनीकृत कर वितरित किये गये है।
अतः उक्त हितग्राहियों से नगर पालिक निगम, दुर्ग के राजस्व विभाग में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है वे राजस्व अधिकारी नारायण यादव मोबाईल नंबर – 93409-63345 से कार्यालयीन समय में संपर्क कर भूमि हक स्वामित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते है।