CG में दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को: मतदान के लिए थमा चुनावी प्रचार… शराब दुकानें भी 48 घंटों के लिए रहेंगे बंद… चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश, पढ़िए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार-प्रसार का अभियान अब थम चूका है। शनिवार को छत्तीसगढ़ की 70 सीटों में 17 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनावी रण में 70 सीटों पर 958 अभ्यर्थी मैदान उतरे हैं वहीं एक थर्ड जेंडर भी इस चुनावी अखाड़े में शामिल है। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब सिर्फ घर-घर जाकर ही जनसंपर्क कर पाएंगे। दूसरे चरण के मतदान में प्रदेश के 1 करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता है जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 81 लाख 41 हजार 624 है, महिला मतदाता की बात करें तो 81 लाख 72 हजार 171 महिला मतदाता है। साथ ही 684 थर्ड जेंडर मतदाता भी मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए प्रदेश में 18 हजार 833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 700 संगवारी मतदान केंद्र में महिला मतदान कर्मी पदस्थ हैं।

मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटों में चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान से 48 घंटे पहले बुधवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर, मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इस दौरान धारा 135 सी के तहत शराब की दुकानों को बंद रहने का आदेश जारी किया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव से 48 घंटे पहले, निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों पर प्रतिबंध रहेगा और आखिरी 48 घंटे में विश्राम गृह के कमरों की आवंटन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के दौरान सार्वजनिक सभा और जुलूस का आयोजन नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही इस अवधि में उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन, या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी संबंधित सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार किसी भी जनमत संग्रह या एक्जिट पोल के परिणामों को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी साधन के माध्यम से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पहले पूर्व प्रमाणन करना अनिवार्य है।