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अंबिकापुर। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के कुलपति प्रो. अशोक सिंह को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था और कुप्रशासन के चलते की गई है। राज्य सरकार ने धारा 52 की अधिसूचना का प्रकाशन कर यह कार्रवाई की है। राज्यपाल की ओर से अब नए कुलपति की नियुक्ति का आदेश जारी होगा, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
विश्वविद्यालय में आंतरिक विवाद एवं समन्वय के अभाव के कारण स्वस्थ शैक्षणिक व प्रशासनिक वातावरण का अभाव है। जनसाधारण एवं छात्रों की दृष्टि से विश्वविद्यालय के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट आ रही है। राजभवन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। कुप्रशासन तथा अव्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है।
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में राज्यपाल कार्यालय से अधिसूचना जारी कर दिया गया है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा अव्यवस्था को लेकर कुलपति प्रोफ़ेसर अशोक सिंह पर ये कार्रवाई की गई है।
अधिसूचना प्रकाशन के तिथि से एक वर्ष तक के लिए प्रभावशील रहेगा।विभाग के मुताबिक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किए बिना नहीं चलाया जा सकता है। मंत्रालय से बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव आरपी पांडेय ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले महात्मा गांधी विश्वविद्यालय पाटन के कुलपति आरएस कुरील को भी हटाया जा चुका है। दुर्ग तकनीकी विवि के कुलपति एमके वर्मा के खिलाफ जांच चल रही है।