बीएसपी वर्कर्स यूनियन(BWU) ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की परेशानियों एवं शिकायतों को देखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट केंद्रीय अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर रायपुर के समक्ष केस दायर किया है।

जिसके तहत आज बीएसपी वर्कर्स यूनियन(BWU)के पदाधिकारी एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधियों को पेश होना है। बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने अपना पक्ष रखते हुए अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर के पास यह बात रखी है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को CL,EL,FL,COM,HPL,C-OFF,आदि जैसे छुट्टियां प्राप्त होती है। कर्मचारियों के द्वारा जब इन छुट्टियों को अप्लाई किया जाता है,तो कई बार सिस्टम एक छुट्टी को दूसरे छुट्टी के साथ क्लब करने (जोड़ने) पर मान्य नहीं करता है। जिस कारण कर्मचारियों को छुट्टी रहने पर भी वह अपनी छुट्टी की सुविधा का उपयोग नहीं कर पता है। बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने दायर अपने प्रतिवेदन पर कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन इस प्रकार की लीव कांबिनेशन छुट्टी को क्लब करने की बाध्यता को हटाए।

बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने बताया क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मचारी स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर कार्य करता है। इस स्टैंडिंग आर्डर पर छुट्टी से संबंधित कहीं पर भी लीव- कांबिनेशन या छुट्टी को जोड़कर लेने की कोई बाध्यता नहीं है। फिर इस तरह का नियम भिलाई प्रबंधन क्यों लागू करके रखा हुआ है। बीएसपी वर्कर्स यूनियन मांग करती है कि इस लीव कॉन्बिनेशन को तत्काल प्रभाव से हटकर कर्मचारियों को राहत दी जाए।
