दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र में साढ़े चार साल की मासूम से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
बोरी में भरकर झाड़ियों में फेंका था
घटना 10 अप्रैल 2026 की है। दुकान गई बच्ची को आरोपी ने बहला-फुसलाकर घर बुलाया और नशे की हालत में दुष्कर्म किया। बच्ची बेहोश हो गई तो आरोपी ने उसके हाथ-पैर तकिए के कवर और टॉवल से बांधे और बोरी में भरकर पास के खंडहर की झाड़ियों में फेंक दिया। राहगीरों ने बोरी से पैर बाहर निकलते देखा तो बच्ची को बचाकर अस्पताल पहुंचाया।


25 दिन में पेश किया चालान
पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और 25 अप्रैल को कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट का फैसला
25 सितंबर को विशेष न्यायालय (पॉक्सो) दुर्ग ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को BNS की धारा 137(2), 87, 109, 238, 65(2), पॉक्सो एक्ट 5(ड)/6 और SC-ST एक्ट 3(2)(v) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, 7 साल, 10 साल और 7 साल के अलग-अलग सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विवेचना CSP नेवई भारती मरकाम ने की थी।

