छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग संभाग के कवर्धा जिले से प्रकाश में आया है। यहां पटवारी को किसान से घूस मांगने के मामले में कलेक्टर के निर्देश में SDM ने ससपेंड कर दिया है। दरहसल ग्राम गोछिया के पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा का एक किसान से रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

कवर्धा कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहसपुर लोहारा लेखा अजगल्ले ने तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम गोछिया, पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय तहसील कार्यालय सहसपुर लोहारा होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहसपुर लोहारा से जारी आदेश में बताया गया है कि तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम गोछिया, पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा के द्वारा कृषक से पैसे की मांग करते हुए विडियो सामने में आया है, जो प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3-क के विपरित होने के कारण पटवारी शर्मा के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।


