छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती पर रोक… हाईकोर्ट ने लगाया स्टे; जानिए वजह

बिलासपुर। पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली भर्तियों पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रोक (स्टे) लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्यभर के विभिन्न जिलों में आरक्षक के पदों पर भर्ती होनी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ में हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता बेदराम टंडन के पुत्र ने राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद पर आवेदन किया था, जिनके लिए 143 पद घोषित किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञापन जारी होने और आवेदन करने के बाद, डीजी पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में पुलिस विभाग के कार्यरत कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को कुछ विशेष छूट देने की सिफारिश की थी।

इस सिफारिश में फिजिकल टेस्ट से जुड़े मानकों में जैसे सीने की चौड़ाई और ऊंचाई के कुछ मापदंडों को ढीला करने की बात की गई थी। यह सिफारिश अवर सचिव द्वारा स्वीकार भी की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे भेदभावपूर्ण मानते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि केवल विभाग के कर्मचारियों को छूट देना सामान्य नागरिकों के साथ अन्याय होगा। इसके बाद, कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि यह छूट सभी पदों पर लागू होती थी, इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगाई गई है।

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