भिलाई। कंपनी से सामान लेकर रुपए नहीं देने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 409,34 के तहत जुर्म दर्ज किया है। मोहन नगर पुलिस ने बताया कि आर्य नगर दुर्ग निवासी आर्बिट इलेक्ट्रोमेट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनी मे सुपरवाईजर आकाश दायगुढ़े ने शिकायत की है कि कंपनी ने बेगुनी फतवा जिला पटना बिहार बलराम कुमार,मकान नंबर 15 कींदवईपुरी गुच्छा राजीव रंजन उपाध्याय, 21 ए बेगमपुर मालवी नगर नई दिल्ली प्रवीण प्रकाश को कंपनी निर्माण्यम और आरआरपी सल्युसन से व्यापार के लिए 16 करोड रूपये, 18 प्रतिशत जीएसटी का सौदा तय हुआ था।
कंपनी के द्वारा कुल 3 करोड़ 28 लाख 47,826 रूपये का माल भेजा जा चुका है। आरोपियों को कंपनी से 1 करोड़ 74 लाख 74 हजार 175 रूपये शेष है। इसे लेकर बलराम, राजीव रंजन उपाध्याय, प्रवीण प्रकाश की कंपनी निर्माण्यम ,आरआरपी सल्युसन द्वारा साजिश रचकर ठगी किया। तीनों ने मिलकर फर्जी व्यापारी बनकर पीड़ित से 1 करोड़ 74 चौहतर लाख 74 हजार 175 रुपये का ठगी किया है। पीड़ित की कंपनी उमदा टिला छावनी एवं आर्य नगर दुर्ग में स्थित है। बीएसपी से स्क्रेप और अन्य स्थानीय संस्थाओं से स्क्रप खरीदकर बेचने का व्यवसाय पीड़ित करता है। 18 अक्टूबर में पटना (बिहार) के राजीव रंजन उपाध्याय और प्रवीण प्रकाश भिलाई आफिस पहुंचे थे। दोनों ने मिलकर व्यापार करने की इच्छा जाहिर किया था। इसके बाद राजीव रंजन के मेल पर कंपनी के सारे शर्तों का उल्लेख कर मेल किया गया। उसने दो दिन बाद कंपनी के सारे सारे शर्तों को स्वीकार कर मेल वापस भेजा।