भिलाई निगम का पार्षद धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार: सरकारी जमीन का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर बेचने का आरोप… दुर्ग पुलिस ने भेजा जेल

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि, आरोपी भिलाई निगम में पार्षद है। दरहसल वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शासकीय और अन्य भूमि पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और रजिस्ट्री कराने वाले आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम संतोष नाथ उर्फ जलन्धर है, जो वर्तमान में भिलाई नगर के वार्ड नंबर 34 का पार्षद है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से शासकीय भूमि की रजिस्ट्री करवाई और बिना वास्तविक लेन-देन के भूमि को अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिया।थाना वैशाली नगर पुलिस ने शासकीय और अन्य भूमि पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और रजिस्ट्री कराने वाले आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलन्धर को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्तमान में भिलाई नगर के वार्ड नंबर 34 का पार्षद है।

प्रार्थी देवनाथ गुप्ता पिता स्व. राम कंवल गुप्ता ने थाना वैशाली नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मिलकर धोखाधड़ी कर कोहका वार्ड नंबर 14 बाबादीप सिंह नगर स्थित शासकीय भूमि (खसरा क्र0-5407/4 और 5407/3) के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवा रहे थे। यह भूमि कुल 1000 और 2500 वर्गफुट की थी। प्राथी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि आरोपी कार्तिक नंद शर्मा, पुरूषोत्तम उर्फ अरविन्द भाई, राजेन्द्र सोनी और हरिश राठौर के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इसके बाद आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलन्धर ने फर्जी रूप से इस भूमि का मालिकाना हक अर्जित करने के लिए रजिस्ट्री करवा दी थी। इसके अलावा, आरोपी ने फर्जी व्यक्ति के नाम से पावर ऑफ अटार्नि के कागजात भी तैयार किए थे।

इस फर्जीवाड़े में, पुरूषोत्तम डोंगरे का फोटो चिपकाकर उनके नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया गया और उसी लाइसेंस का इस्तेमाल कर भूमि की रजिस्ट्री करवाई गई। आरोपी ने इसे अरविन्द भाई की भूमि बताते हुए रजिस्ट्री अपने नाम, एन धनराजु के नाम, उनकी पत्नी रिंकी सिंह के नाम और ममता नाम की महिला के नाम पर करवाई। इसके अलावा, रजिस्ट्री पेपर में जो रकम विक्रेता को देनी बताई गई थी, उसका कोई वास्तविक लेन-देन नहीं किया गया। यह केवल रजिस्ट्री को वैध साबित करने के लिए किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित कुमार अंदानी ने आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलन्धर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसने शासकीय भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और रजिस्ट्री की, जबकि वास्तविक लेन-देन नहीं हुआ था। इससे पहले, संतोष नाथ उर्फ जलन्धर थाना वैशाली नगर के एक अन्य फर्जीवाड़े के मामले में भी आरोपी था, जिसमें अप.क्र. 61/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मामला दर्ज था।

आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलन्धर को 10 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले की सफलता में वैशाली नगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी सराहना की गई है। इस कार्रवाई में वैशाली नगर पुलिस टीम की मेहनत और समर्पण की सराहना की गई। यह कार्यवाही थाना वैशाली नगर पुलिस द्वारा की गई और संबंधित अधिकारियों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। यह मामला दर्शाता है कि पुलिस ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करने के मामले में सफलता पाई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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