आचार संहिता में बिना अनुमति के लगे राजनैतिक झण्डे, बैनर और पंडाल के खिलाफ भिलाई निगम का एक्शन; निगम की टीम ने किया जब्त… लगातार की जा रही है माॅनिटरिंग

भिलाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अचार संहिता प्रभावी है। ऐसे में बिना अनुमति के सड़क किनारे लगाये गये पंडाल, भवन तथा बिजली के खंभों में लगे झण्डे को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भिलाई निगम का अमला हटाने की कार्रवाई कर रहा है। निगम की टीम सम्पूर्ण क्षेत्र में निगरानी करते हुए आदर्श आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किये है कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का निगम क्षेत्र में कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, निगम के सभी जोन आयुक्त, जोन सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी की टीम प्रतिदिन सुबह माॅर्निंग विजिट कर रहे है।

जोन की टीम सुबह से जोन क्षेत्र का भ्रमण कर मतदान केन्द्र, बेनर, पोस्टर, दीवार लेखन, एल.ई.डी. स्क्रीन, झण्डे की जाॅच कर बिना अनुमति के लगे राजनैतिक प्रचार सामग्री को जप्ती बना रहे है। इसी कड़ी में आज सुबह कोहका में सड़क के किनारे राजनैतिक दल के लोगो ने बिना अनुमति पंडाल लगाकर पार्टी का झण्डा लगा लिए थे। जिसे निगम के निगरानी दल ने मौके पर पंडाल लगाने की अनुमति पत्र नहीं दिखाए जाने पर तत्काल प्रभाव से हटाया गया।

खुर्सीपार वार्ड 48 के तिरंगा नगर में निर्माणाधीन शासकीय भवन में तथा बिजली खंभे पर लगाये गये राजनैतिक झण्डे, बैनर पोस्टर को हटाया गया। वार्ड 48 छावनी के मुख्य मार्ग पर बिना अनुमति तथा वार्ड 49 में पेड़ पौधों पर बांधे गये झण्डे को निगम की टीम ने जब्ती किया। निगम प्रशासन ने कहा कि निगम क्षेत्र में कोई भी प्रचार-प्रसार विज्ञापन होर्डिग लगाने से पूर्व विधिवत निगम से अनापत्ति प्राप्त कर चुनाव कार्यालय से अनुमति लिया जाना आवश्यक है बिना अनुमति के प्रसार सामग्री लगाए जाने पर निगम द्वारा जप्त की कार्यवाही किया जावेगा।

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